अर्थव्यवस्था
ट्राई ने जारी किए नए नियम, टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ कॉल और एसएमएस वाले सस्ते रिचार्ज प्लान जारी करने के दिए आदेश
केवल वॉयस और एसएमएस वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) उपलब्ध कराने होंगे
झझारखंड उत्कर्ष संवाददाता•

इस संशोधन की प्रमुख विशेषता यह है कि वॉइस और एसएमएस सेवाओं के लिए टैरिफ में उचित कमी के साथ एसटीवी को अनिवार्य बनाया गया है:
वॉयस, एसएमएस और डेटा के लिए पेश किए जा रहे एसटीवी के लिए तीस दिनों और तीस दिनों से कम की प्रत्येक वैधता अवधि के अनुरूप वैधता;
वैधता का नवीनीकरण प्रत्येक माह की एक ही तिथि को किया जा सकता है और यदि किसी माह में नवीनीकरण की तिथि उपलब्ध नहीं है, तो नवीनीकरण की तिथि उस माह की अंतिम तिथि होगी;
कम से कम एक एसटीवी जिसकी वैधता ऊपर (i) और (ii) से अधिक हो, जो वॉयस, एसएमएस और डेटा के लिए पेश किए जा रहे एसटीवी की वैधता अवधि के अनुरूप हो।
नई दिल्ली। मोबाइल उपभोक्ताओं, खासकर कम आय वाले लोगों को राहत देते हुए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को केवल कॉल और एसएमएस सुविधाओं वाले सस्ते रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे, ताकि डेटा का इस्तेमाल नहीं करने वाले ग्राहकों को भी अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प मिल सकें।
दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार, ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया है। ट्राई ने पाया था कि पिछले संशोधन के बाद अधिकांश कंपनियां लंबी वैधता वाले वॉयस और एसएमएस पैक ही दे रही थीं, जिससे कम अवधि और कम कीमत वाले विकल्प सीमित हो गए थे। नए नियमों के तहत कंपनियों को उन सभी अवधि के लिए केवल वॉयस और एसएमएस वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) उपलब्ध कराने होंगे, जिन अवधि के लिए वे डेटा के साथ वाले रिचार्ज प्लान पेश करती हैं। इससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से कम अवधि का रिचार्ज भी चुन सकेंगे। ट्राई ने यह भी व्यवस्था की है कि कुछ रिचार्ज प्लान हर महीने एक तय तारीख को अपने-आप नवीनीकृत किए जा सकें। अगर किसी महीने में वह तारीख मौजूद नहीं होगी तो वैधता उस महीने के आखिरी दिन तक मानी जाएगी।
इस संशोधन की प्रमुख विशेषता यह है कि वॉइस और एसएमएस सेवाओं के लिए टैरिफ में उचित कमी के साथ एसटीवी को अनिवार्य बनाया गया है:
1. वॉयस, एसएमएस और डेटा के लिए पेश किए जा रहे एसटीवी के लिए तीस दिनों और तीस दिनों से कम की प्रत्येक वैधता अवधि के अनुरूप वैधता।
2. वैधता का नवीनीकरण प्रत्येक माह की एक ही तिथि को किया जा सकता है और यदि किसी माह में नवीनीकरण की तिथि उपलब्ध नहीं है, तो नवीनीकरण की तिथि उस माह की अंतिम तिथि होगी।
3. कम से कम एक एसटीवी जिसकी वैधता ऊपर (i) और (ii) से अधिक हो, जो वॉयस, एसएमएस और डेटा के लिए पेश किए जा रहे एसटीवी की वैधता अवधि के अनुरूप हो।
इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को कम-से-कम एक ऐसा लंबी वैधता वाला प्लान भी रखना होगा, जिसमें केवल कॉल और एसएमएस की सुविधा हो।
दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार, ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया है। ट्राई ने पाया था कि पिछले संशोधन के बाद अधिकांश कंपनियां लंबी वैधता वाले वॉयस और एसएमएस पैक ही दे रही थीं, जिससे कम अवधि और कम कीमत वाले विकल्प सीमित हो गए थे। नए नियमों के तहत कंपनियों को उन सभी अवधि के लिए केवल वॉयस और एसएमएस वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) उपलब्ध कराने होंगे, जिन अवधि के लिए वे डेटा के साथ वाले रिचार्ज प्लान पेश करती हैं। इससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से कम अवधि का रिचार्ज भी चुन सकेंगे। ट्राई ने यह भी व्यवस्था की है कि कुछ रिचार्ज प्लान हर महीने एक तय तारीख को अपने-आप नवीनीकृत किए जा सकें। अगर किसी महीने में वह तारीख मौजूद नहीं होगी तो वैधता उस महीने के आखिरी दिन तक मानी जाएगी।
इस संशोधन की प्रमुख विशेषता यह है कि वॉइस और एसएमएस सेवाओं के लिए टैरिफ में उचित कमी के साथ एसटीवी को अनिवार्य बनाया गया है:
1. वॉयस, एसएमएस और डेटा के लिए पेश किए जा रहे एसटीवी के लिए तीस दिनों और तीस दिनों से कम की प्रत्येक वैधता अवधि के अनुरूप वैधता।
2. वैधता का नवीनीकरण प्रत्येक माह की एक ही तिथि को किया जा सकता है और यदि किसी माह में नवीनीकरण की तिथि उपलब्ध नहीं है, तो नवीनीकरण की तिथि उस माह की अंतिम तिथि होगी।
3. कम से कम एक एसटीवी जिसकी वैधता ऊपर (i) और (ii) से अधिक हो, जो वॉयस, एसएमएस और डेटा के लिए पेश किए जा रहे एसटीवी की वैधता अवधि के अनुरूप हो।
इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को कम-से-कम एक ऐसा लंबी वैधता वाला प्लान भी रखना होगा, जिसमें केवल कॉल और एसएमएस की सुविधा हो।